By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept

K News 18

Latest & Breaking News Updates In Hindi

  • Home
  • देश
  • विदेश
  • राज्य
  • मध्यप्रदेश
    • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
  • छत्तीसगढ़
    • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
  • राजनीती
  • धर्म
  • अन्य खबरें
    • मनोरंजन
    • खेल
    • तकनीकी
    • व्यापार
    • करियर
    • लाइफ स्टाइल
Search
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: पटना हाईकोर्ट ने बिहार में 65% आरक्षण को बताया असंवैधानिक
Share
Sign In
Notification Show More
Font ResizerAa

K News 18

Latest & Breaking News Updates In Hindi

Font ResizerAa
  • Home
  • देश
  • विदेश
  • राज्य
  • मध्यप्रदेश
  • छत्तीसगढ़
  • राजनीती
  • धर्म
  • अन्य खबरें
Search
  • Home
  • देश
  • विदेश
  • राज्य
  • मध्यप्रदेश
    • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
  • छत्तीसगढ़
    • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
  • राजनीती
  • धर्म
  • अन्य खबरें
    • मनोरंजन
    • खेल
    • तकनीकी
    • व्यापार
    • करियर
    • लाइफ स्टाइल
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
K News 18 > Blog > देश > पटना हाईकोर्ट ने बिहार में 65% आरक्षण को बताया असंवैधानिक
देश

पटना हाईकोर्ट ने बिहार में 65% आरक्षण को बताया असंवैधानिक

Last updated: 2024/06/20 at 12:04 PM
Share
2 Min Read
पटना हाईकोर्ट ने बिहार में 65% आरक्षण को बताया असंवैधानिक
SHARE

राज्य की राष्ट्रीय जनतातांत्रिक गठबंधन सरकार ने बिहार में जाति आधारित जनगणना का फैसला किया था। जनगणना का काम बीच में बनी महागठबंधन सरकार के दौरान पूरा हुआ। महागठबंधन सरकार के भी मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे। महागठबंधन सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाकर राज्य में आरक्षण का प्रतिशत 65 तक पहुंचा दिया था। लोकसभा चुनाव 2024 में महगठबंधन के मुख्य दल राष्ट्रीय जनता दल ने इस आरक्षण का क्रेडिट भी लिया। किसी भी दल ने आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने को गलत नहीं बताया था। लेकिन अब, पटना हाई कोर्ट ने आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने के राज्य सरकार के फैसले को असंवैधानिक करार दिया है।

नीतीश सरकार को लगा बड़ा झटका

कोर्ट का यह फैसला नीतीश सरकार को बड़ा झटका माना जा रहा है। गुरुवार को सुनवाई की दौरान पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्ग को 65 आरक्षण देने वाले कानून को रद्द कर दिया है। पटना हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। यानी अब शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्ग को 65 आरक्षण नहीं मिलेगा। 50 प्रतिशत आरक्षण वाली पुरानी व्यवस्था ही लागू हो जाएगी। 

You Might Also Like

हिमालय की गोद से प्राप्त शुद्ध जल से निर्मित टेंसबर्ग, दिल्ली के बीयर बाजार में गुणवत्ता की नई क्रांति…

कुम्भ हादसे पर योगी आदित्यनाथ का बयान: खुद को ‘दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख मुख्यमंत्री’ कहा, कल देने जा रहे CM पद से इस्तीफा

अश्विनी वैष्णव ने बताया, भारत में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग का क्षेत्र तेजी से बढ़ा

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने घोषित की 2025-26 के लिए सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तारीख

बेंगलुरु में टैक्स चोरी के आरोप में 30 लग्जरी कारें जब्त, फेरारी, बीएमडब्ल्यू, रेंज रोवर शामिल

June 20, 2024 June 20, 2024
Share This Article
Facebook Twitter Copy Link Print
Previous Article सुप्रीम कोर्ट ने दोहराई काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाने की बात; केंद्र-NTA को नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने दोहराई काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाने की बात; केंद्र-NTA को नोटिस
Next Article आईपीपीबी बैंक ने ग्रामीण भारत में अधिक कुशल मनी ट्रांसफर सेवाएं प्रदान करने के लिए रिया के साथ किया सहयोग आईपीपीबी बैंक ने ग्रामीण भारत में अधिक कुशल मनी ट्रांसफर सेवाएं प्रदान करने के लिए रिया के साथ किया सहयोग
- Advertisement -
Ad imageAd image
- Advertisement -
Ad imageAd image

Stay Connected

235.3k Followers Like
69.1k Followers Follow
11.6k Followers Pin
56.4k Followers Follow
136k Subscribers Subscribe
4.4k Followers Follow

ताजा ख़बरें

नगर निगम की टीम पहुंची हिस्ट्रीशीटर तोमर बंधुओं के घर,  संपत्ति से जुड़े दस्तावेजो की कर रही जांच
नगर निगम की टीम पहुंची हिस्ट्रीशीटर तोमर बंधुओं के घर, संपत्ति से जुड़े दस्तावेजो की कर रही जांच
छत्तीसगढ़ राज्य
फर्जी दस्तावेज़ बनाने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, उत्तर प्रदेश के 2 युवक गिरफ्तार
फर्जी दस्तावेज़ बनाने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, उत्तर प्रदेश के 2 युवक गिरफ्तार
छत्तीसगढ़ राज्य
CG Crime- पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सुलझाई अंधे कत्ल की गुत्थी: आरोपी दंपति गिरफ्तार, जानिए वारदात के पीछे की वजह…
CG Crime- पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सुलझाई अंधे कत्ल की गुत्थी: आरोपी दंपति गिरफ्तार, जानिए वारदात के पीछे की वजह…
छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
CG Accident: भीषण सड़क हादसे में डॉक्टर की मौत, तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर…
CG Accident: भीषण सड़क हादसे में डॉक्टर की मौत, तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर…
छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
//

यह एक हिंदी वेब न्यूज़ पोर्टल है जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ के अलावा राजनीति, प्रशासन, ट्रेंडिंग न्यूज, बॉलीवुड, खेल जगत, लाइफस्टाइल, बिजनेस, सेहत, ब्यूटी, रोजगार तथा टेक्नोलॉजी से संबंधित खबरें पोस्ट की जाती है।

संपादक - Pragya Telang
मोबाइल - 7999882386
ईमेल - [email protected]
कार्यालय - G2 Amrit Niwas , Gandhi Nagar , Gudhiyari , Raipur , Chhattisgarh
June 2025
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
« May    
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
  • Home
  • About Us
  • Contact Us
  • MP Info RSS Feed
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?