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मध्यप्रदेशराज्य

विद्युत चोरी में आरोपियों को 1-1 लाख रूपये से अधिक के अर्थ दंड सहित 3-3 माह का कठोर कारावास

Last updated: 2024/08/30 at 11:15 PM
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2 Min Read
विद्युत चोरी में आरोपियों को 1-1 लाख रूपये से अधिक के अर्थ दंड सहित 3-3 माह का कठोर कारावास
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भोपाल : जिला कोर्ट भिंड के विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम संजीव सिंघल ने विद्युत चोरी के मामले में आरोपी कन्हई सिंह एवं राम भदौरिया उर्फ भारत सिंह निवासी ग्राम चासढ़ थाना फूप जिला भिंड को दोषी करार देते हुए दोनों पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत 1 लाख 18 हजार 530 रूपये जुर्माने सहित 3 माह की सजा सुनाई है।

गौरतलब है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंधक (सतर्कता) राजन कुमार मिश्रा द्वारा निरीक्षण दल सहित 15 नवंबर 2016 को ग्राम चासढ़ निवासी कन्हई सिंह एवं राम भदौरिया के परिसर में चेकिंग के दौरान अस्थाई ट्यूबवेल कनेक्शन से अनधिकृत रूप से 10 एचपी की आटा चक्की चलाते पाए जाने पर कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 में पंचनामा बनाकर आरोपी के विरू़द्ध न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया था। माननीय जिला न्यायालय द्वारा सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए अलग-अलग 1 लाख 18 हजार 530 रूपये अर्थदण्ड तथा तीन-तीन माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण में कंपनी की ओर से अधिवक्ता मुकेश कुमार दुबे ने पैरवी की।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सभी आम लोगों से आग्रह किया गया है कि वे वैध कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें। अनधिकृत या अवैध रूप से बिजली चोरी दण्डनीय अपराध है तथा इसमें जुर्माना और कारावास का भी प्रावधान है।

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