By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept

K News 18

Latest & Breaking News Updates In Hindi

  • Home
  • देश
  • विदेश
  • राज्य
  • मध्यप्रदेश
    • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
  • छत्तीसगढ़
    • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
  • राजनीती
  • धर्म
  • अन्य खबरें
    • मनोरंजन
    • खेल
    • तकनीकी
    • व्यापार
    • करियर
    • लाइफ स्टाइल
Search
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: ध्वनि प्रदूषण: हाई कोर्ट के आदेश का पालन करें कलेक्टर और पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारी
Share
Sign In
Notification Show More
Font ResizerAa

K News 18

Latest & Breaking News Updates In Hindi

Font ResizerAa
  • Home
  • देश
  • विदेश
  • राज्य
  • मध्यप्रदेश
  • छत्तीसगढ़
  • राजनीती
  • धर्म
  • अन्य खबरें
Search
  • Home
  • देश
  • विदेश
  • राज्य
  • मध्यप्रदेश
    • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
  • छत्तीसगढ़
    • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
  • राजनीती
  • धर्म
  • अन्य खबरें
    • मनोरंजन
    • खेल
    • तकनीकी
    • व्यापार
    • करियर
    • लाइफ स्टाइल
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
K News 18 > Blog > राज्य > छत्तीसगढ़ > ध्वनि प्रदूषण: हाई कोर्ट के आदेश का पालन करें कलेक्टर और पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारी
छत्तीसगढ़राज्य

ध्वनि प्रदूषण: हाई कोर्ट के आदेश का पालन करें कलेक्टर और पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारी

Last updated: 2024/09/22 at 9:20 AM
Share
5 Min Read
SHARE

रायपुर

गणेश मूर्ति विसर्जन और स्थापना के दौरान वाहनों में स्पीकर और डीजे बजाने, सड़कों पर मंच लगाकर स्पीकर बजाने और गणेश त्यौहार के दौरान सड़क पर स्पीकर और डीजे रखकर बजाने को लेकर डीजे किराए पर देने वालों, उन्हें लेने वालों और बजाने वालों पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत कार्यवाही करने की मांग शहर के ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश गुप्ता ने कलेक्टर रायपुर, सचिव पर्यावरण विभाग, अध्यक्ष और सदस्य सचिव छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को पत्र लिख कर की है।

क्या कहा है कोर्ट और राज्य शासन ने
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय ने दिनांक 27 अप्रैल 2017 को ध्वनि प्रदूषण को लेकर दायर जनहित याचिका के निर्णय में कहा है कि कानूनों के तहत कोर्ट में शिकायत करने की शक्ति प्राथमिक रूप से छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारियों के पास हैज् जिला प्रशासन की भी भूमिका है। मामले में किसी भी अधिकारी द्वारा किसी नागरिक के टेलीफोन का इंतजार करने का कोई सवाल ही नहीं हैज् राज्य शासन के आदेश दिनांक 11.09.2024 में भी यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारियों को भी शिकायत दर्ज करना है।

कौन कौन कोर्ट में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं
डॉ गुप्ता ने अधिकारियों को याद दिलाते हुए लिखा है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार जिला कलेक्टर, पर्यावरण विभाग के सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अध्यक्ष, सदस्य सचिव पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत कोर्ट में शिकायत दर्ज कराने के लिए सक्षम घोषित किए गए हैं।

क्या कहता है ध्वनि प्रदूषण नियम
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत अधिसूचित ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुसार (1) लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना लाउडस्पीकर उपयोग नहीं किया जा सकता, (2) लाउडस्पीकर उपयोग रात में (रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच) बंद परिसरों को छोड़कर नहीं किया जा सकता (3) इसके अलावा साइलेंस जोन (अस्पताल, एजुकेशन इंस्टिट्यूट, कोर्ट) में या मानक से अधिक ध्वनि विस्तार के लिए ध्वनि एम्पलीफायर का उपयोग करने पर या कोई भी साउंड इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाया जा सकता।

क्या है साउंड लिमिटर का प्रावधान
4 नवंबर 2019 को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार किसी भी ध्वनि प्रणाली को किराए पर देने वाले और उपयोग या किराए पर लेने वाले को बिना साउंड लिमिटर के ध्वनि प्रणाली का उपयोग नहीं करना है।

क्या है सजा का प्रावधान
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत ध्वनि प्रदूषण नियमों, आदेशों, दिशानिदेर्शों का उलंघन करने पर प्रत्येक उल्लंघन पर 5 साल की सजा या रुपए एक लाख का जुमार्ना या दोनों का प्रावधान किया गया है।

क्या हुआ रायपुर में
(1) गणेश मूर्ति स्थापना और गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान रायपुर जिला प्रशासन की अनुमति बिना और बिना साउंड लिमिटर के वाहनों पर स्पीकर और डीजे रखकर रात भर बजाये गए (2) गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान सड़कों पर मंच लगा कर बिना अनुमति के और बिना साउंड लिमिटर के रात भर स्पीकर बजाये गए (3) गणेश त्यौहार के दौरान सडकों पर रख कर बिना ध्वनि सीमक और अनुमति के स्पीकर और डीजे बजाये गए, शंकर नगर चौक पर एक एजुकेशन इंस्टिट्यूट के सामने 17 सितम्बर को अत्यधिक तेज ध्वनि में तीन घंटे सड़क पर डीजे रख कर बिना अनुमति के बिना साउंड लिमिटर के बजाया गया।

क्या मांग की गई है
गणेश त्यौहार के दौरान, गणेश मूर्ति स्थापना और गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान जिन लोगों द्वारा स्पीकर और डीजे सिस्टम किराए पर दे कर और ले कर, (2) त्यौहार के दौरान सड़कों पर रख कर, (3) गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान सड़क पर मंच पर रखकर या वाहनों में रखकर बजाए गए हैं उनके विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत कोर्ट में शिकायत दर्ज कराने हेतु पत्र लिखा गया है। विसर्जन के दौरान की रिकॉर्डिंग ट्राफिक सिग्नल में लगे कैमरों से की गई है।

डॉ गुप्ता ने बताया कि कुछ जिलों में खानापूर्ति कर डीजे छोड?े की जानकारी मिलने पर उन्होंने मुख्य सचिव को भी सभी जिला कलेक्टर को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत कार्यवाही के निर्देश देने के लिए पत्र लिखा है। उन्होंने बताया कि कोर्ट के आदेश का उलंघन होने पर वे अधिकारियों के विरुद्ध अवमानना याचिका दायर करेंगे।

You Might Also Like

चमेली के जीवन में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना ने बिखेरी खुशियों की रोशनी….

केन्द्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे देश के पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का शुभारंभ, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे…..

खल्लारी रोप-वे दुर्घटना: मुख्यमंत्री ने सहायता राशि की घोषणा की, दोषियों पर होगी कठोर कार्रवाई….

बस्तर का समग्र विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता- मंत्री केदार कश्यप…..

विश्व क्षय दिवस पर कोरबा जिले में 100 दिवसीय टीबी पहचान एवं उपचार अभियान का हुआ शुभारंभ: कैबिनेट मंत्री देवांगन…..

September 22, 2024 September 22, 2024
Share This Article
Facebook Twitter Copy Link Print
Previous Article जम्मू-कश्मीर में फारूक लाए आतंकवाद: शाह जम्मू-कश्मीर में फारूक लाए आतंकवाद: शाह
Next Article चीन में बेरोजगारी चरम पर, बच्चे पैदा करने की जगह कुत्ते और बिल्ली पाल रहे लोग
- Advertisement -
Ad imageAd image
- Advertisement -
Ad imageAd image

Stay Connected

235.3k Followers Like
69.1k Followers Follow
11.6k Followers Pin
56.4k Followers Follow
136k Subscribers Subscribe
4.4k Followers Follow

ताजा ख़बरें

चमेली के जीवन में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना ने बिखेरी खुशियों की रोशनी….
चमेली के जीवन में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना ने बिखेरी खुशियों की रोशनी….
छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
केन्द्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे देश के पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का शुभारंभ, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे…..
केन्द्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे देश के पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का शुभारंभ, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे…..
छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
खल्लारी रोप-वे दुर्घटना: मुख्यमंत्री ने सहायता राशि की घोषणा की, दोषियों पर होगी कठोर कार्रवाई….
खल्लारी रोप-वे दुर्घटना: मुख्यमंत्री ने सहायता राशि की घोषणा की, दोषियों पर होगी कठोर कार्रवाई….
छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
बस्तर का समग्र विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता- मंत्री केदार कश्यप…..
बस्तर का समग्र विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता- मंत्री केदार कश्यप…..
छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
//

यह एक हिंदी वेब न्यूज़ पोर्टल है जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ के अलावा राजनीति, प्रशासन, ट्रेंडिंग न्यूज, बॉलीवुड, खेल जगत, लाइफस्टाइल, बिजनेस, सेहत, ब्यूटी, रोजगार तथा टेक्नोलॉजी से संबंधित खबरें पोस्ट की जाती है।

संपादक - Pragya Telang
मोबाइल - 7999882386
ईमेल - [email protected]
कार्यालय - G2 Amrit Niwas , Gandhi Nagar , Gudhiyari , Raipur , Chhattisgarh
March 2026
M T W T F S S
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
« Feb    
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
  • Home
  • About Us
  • Contact Us
  • MP Info RSS Feed
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?