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राजनीती

अन्ना यूनिवर्सिटी यौन उत्पीड़न मामला: मद्रास हाईकोर्ट ने महिला आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी गठित की, 25 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया

News Desk
Last updated: 2024/12/28 at 9:15 PM
News Desk
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5 Min Read
अन्ना यूनिवर्सिटी यौन उत्पीड़न मामला: मद्रास हाईकोर्ट ने महिला आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी गठित की, 25 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया
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मद्रास हाईकोर्ट ने आज यानी शनिवार, 28 दिसंबर 2024 को अन्ना विश्वविद्यालय में कथित यौन उत्पीड़न मामले के साथ-साथ FIR लीक मामले की जांच के लिए एक महिला IPS अधिकारियों की SIT का गठन किया। मद्रास HC के न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम और वी लक्ष्मीनारायणन ने दोनों मामलों की जांच के लिए स्नेहा प्रिया, अयमान जमाल और बृंदा वाली एक महिला IPS अधिकारियों की SIT का गठन किया। इसके साथ ही न्यायाधीशों ने तमिलनाडु सरकार को FIR लीक होने के कारण हुई पीड़ा के लिए पीड़िता को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने अन्ना विश्वविद्यालय को पीड़िता को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए मुफ्त शिक्षा के साथ-साथ बोर्डिंग, लॉजिंग और काउंसलिंग की सुविधा प्रदान करने का भी निर्देश दिया।

पुलिस कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश

कोर्ट ने तमिलनाडु के DGP को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों में FIR लीक न हो। न्यायाधीशों ने दो जनहित याचिकाओं का निपटारा किया। न्यायाधीशों ने राज्य सरकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने और प्रेस को जांच का विवरण बताने के लिए ग्रेटर चेन्नई के पुलिस आयुक्त के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया।

अटॉर्नी जनरल पीएस रमन ने कही ये बातें

अटॉर्नी जनरल पीएस रमन ने कहा कि FIR का लीक होना CCTNS से निपटने वाले NIC-राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की ओर से “तकनीकी गड़बड़ी” के कारण हो सकता है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने FIR तक पहुंच बनाने और पीड़ित की पहचान सहित विवरण साझा करने वाले 14 लोगों का पता लगाया। प्रिंट, विजुअल मीडिया और जनता पर जिम्मेदारी डालने के लिए कार्रवाई की मांग की ताकि महिलाओं, बच्चों, एसिड हमलों आदि के खिलाफ अपराधों के पीड़ितों की गोपनीयता बनाए रखी जा सके। बेंच ने सवाल किया कि पुलिस ने मीडिया को संबोधित करने की अनुमति क्यों नहीं ली।

‘पीड़िता की गोपनीयता की रक्षा करना सर्वोच्च जिम्मेदारी’

अधिवक्ता जीएस मणि के इस दावे का जवाब देते हुए कि तस्वीरों में आरोपी उपमुख्यमंत्री जैसे शीर्ष नेताओं के साथ दिखाई दे रहे हैं, बेंच ने पूछा “मान लीजिए, हम एक विवाह समारोह में जा रहे हैं, कोई व्यक्ति तस्वीरें लेता है, क्या आप कह सकते हैं कि उस व्यक्ति से हमारा परिचय है? हमें तस्वीरों से नहीं बल्कि पीड़ित से सरोकार है।” अदालत के सवाल का जवाब देते हुए, AG ने कहा, “यूनिट प्रमुख- जिला कलेक्टर, एसपी और पुलिस आयुक्त- प्रेस को संबोधित कर सकते हैं; उन्हें सरकार से पूर्व अनुमति नहीं मिली; चेन्नई शहर के पुलिस अरुण ने केवल छात्रों के मन में डर को दूर करने के लिए प्रेस को संबोधित किया।” उन्होंने कहा कि पुलिस ने FIR का विवरण लीक नहीं किया है, पीड़िता की गोपनीयता और पहचान की रक्षा करना उनकी सर्वोच्च जिम्मेदारी है।

‘हम पीड़िता के साथ हैं’

एजी ने आगे एक स्टेटस रिपोर्ट और एक अन्य रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल की जिसमें जांच सहित विवरण शामिल हैं।
अन्ना विश्वविद्यालय के अतिरिक्त एजी जे रविन्द्रन ने कहा, “हम पीड़िता के साथ हैं, उसे आत्मविश्वास दिलाने के लिए परामर्श दिया गया, हमने उसके माता-पिता से बातचीत की; विश्वविद्यालय प्रबंधन लगातार पीड़िता और उसके माता-पिता के संपर्क में है। पुलिस अधिकारी अरुण का यह कहने का मतलब नहीं था कि केवल एक ही आरोपी शामिल है; उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि “अभी तक” केवल एक ही व्यक्ति शामिल है।” ऐडिशनल AG ने याचिकाकर्ताओं के वकीलों द्वारा मामले की सामग्री और अदालती कार्यवाही को मीडिया के सामने प्रकट करने पर कुछ रोक लगाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने सुरक्षा और सुरक्षा उपायों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक समिति गठित की है।

क्या था मामला

अन्ना विश्वविद्यालय की द्वितीय वर्ष की छात्रा का 23 दिसंबर की रात विश्वविद्यालय परिसर में एक व्यक्ति द्वारा कथित रूप से यौन उत्पीड़न किया गया। मामले के संबंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय ने अन्ना विश्वविद्यालय में एक छात्रा के साथ कथित यौन उत्पीड़न का स्वत: संज्ञान लिया। न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति वी लक्ष्मीनारायणन की खंडपीठ ने अधिवक्ता आर वरलक्ष्मी द्वारा किए गए अनुरोध के बाद स्वत: संज्ञान याचिका शुरू की। हालांकि, पीठ ने कोई आदेश पारित करने से परहेज किया क्योंकि मामले को मुख्य न्यायाधीश द्वारा सूचीबद्ध किया जाना आवश्यक था।

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