By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept

K News 18

Latest & Breaking News Updates In Hindi

  • Home
  • देश
  • विदेश
  • राज्य
  • मध्यप्रदेश
    • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
  • छत्तीसगढ़
    • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
  • राजनीती
  • धर्म
  • अन्य खबरें
    • मनोरंजन
    • खेल
    • तकनीकी
    • व्यापार
    • करियर
    • लाइफ स्टाइल
Search
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: ‘दो मिनट के सुख वाली यौन इच्छाओं पर काबू रखें लड़कियां’, अब सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई…
Share
Sign In
Notification Show More
Font ResizerAa

K News 18

Latest & Breaking News Updates In Hindi

Font ResizerAa
  • Home
  • देश
  • विदेश
  • राज्य
  • मध्यप्रदेश
  • छत्तीसगढ़
  • राजनीती
  • धर्म
  • अन्य खबरें
Search
  • Home
  • देश
  • विदेश
  • राज्य
  • मध्यप्रदेश
    • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
  • छत्तीसगढ़
    • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
  • राजनीती
  • धर्म
  • अन्य खबरें
    • मनोरंजन
    • खेल
    • तकनीकी
    • व्यापार
    • करियर
    • लाइफ स्टाइल
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
K News 18 > Blog > देश > ‘दो मिनट के सुख वाली यौन इच्छाओं पर काबू रखें लड़कियां’, अब सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई…
देश

‘दो मिनट के सुख वाली यौन इच्छाओं पर काबू रखें लड़कियां’, अब सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई…

Last updated: 2024/02/24 at 9:40 AM
Share
3 Min Read
‘दो मिनट के सुख वाली यौन इच्छाओं पर काबू रखें लड़कियां’, अब सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई…
SHARE

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह दो मई को कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस फैसले से जुड़े मामले में सुनवाई करेगा जिसमें न्यायाधीशों ने किशोरवय वाली लड़कियों को ‘यौन इच्छाओं पर नियंत्रण’ करने की सलाह दी थी।

कोर्ट ने कहा था कि लड़कियों को चाहिए कि वे अपनी दो मिनट की यौन इच्छाओं पर काबू रखें। शीर्ष अदालत इस संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर अपील पर भी उसी दिन सुनवाई करेगी।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कथित यौन उत्पीड़न के एक मामले में उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों पर संज्ञान लिया था।

पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के 18 अक्टूबर, 2023 के फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल द्वारा दायर अपील पर भी उसी दिन सुनवाई की जाएगी।

शीर्ष अदालत ने पिछले साल आठ दिसंबर को फैसले की आलोचना की थी और उच्च न्यायालय द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों को ‘अत्यधिक आपत्तिजनक और पूरी तरह अनुचित’ करार दिया था।

शीर्ष अदालत, जिसने स्वत: संज्ञान लेकर एक रिट याचिका जारी की थी, ने कहा कि न्यायाधीशों से निर्णय लिखते समय ‘उपदेश’ देने की अपेक्षा नहीं की जाती है। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि किशोरियों को ‘यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए’ क्योंकि ”समाज की नजर में वह उस समय (प्रतिष्ठा) गंवा देने वाली हो जाती हैं जब वह मुश्किल से दो मिनट के यौन सुख का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाती हैं।”

उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति की अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की थी, जिसे यौन उत्पीड़न के लिए 20 साल की सजा सुनाई गई थी।

उच्च न्यायालय ने उस व्यक्ति को बरी कर दिया था। रिट याचिका और राज्य की अपील, दोनों शुक्रवार को शीर्ष अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए आई। राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि शीर्ष अदालत ने कथित पीड़ित को नोटिस जारी किया है और वकील के साथ उसकी उपस्थिति जरूरी है।

पीठ ने कहा कि उसे अपने वकील के साथ अदालत के समक्ष उपस्थित होना होगा। रिट याचिका और राज्य की अपील को दो मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए पीठ ने कहा कि लड़की को सात मार्च को उसके समक्ष उपस्थित होना होगा।

शीर्ष अदालत ने चार जनवरी की सुनवाई में पाया था कि उच्च न्यायालय के फैसले में कुछ पैराग्राफ ‘समस्याजनक’ थे और ऐसे निर्णय लिखना ‘बिल्कुल गलत’ था। 

You Might Also Like

हिमालय की गोद से प्राप्त शुद्ध जल से निर्मित टेंसबर्ग, दिल्ली के बीयर बाजार में गुणवत्ता की नई क्रांति…

कुम्भ हादसे पर योगी आदित्यनाथ का बयान: खुद को ‘दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख मुख्यमंत्री’ कहा, कल देने जा रहे CM पद से इस्तीफा

अश्विनी वैष्णव ने बताया, भारत में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग का क्षेत्र तेजी से बढ़ा

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने घोषित की 2025-26 के लिए सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तारीख

बेंगलुरु में टैक्स चोरी के आरोप में 30 लग्जरी कारें जब्त, फेरारी, बीएमडब्ल्यू, रेंज रोवर शामिल

February 24, 2024 February 24, 2024
Share This Article
Facebook Twitter Copy Link Print
Previous Article बाहर थी कड़ाके की ठंड, क्लब में जाने की नहीं मिली इजाजत; काल के गाल में समा गया भारतीय छात्र… बाहर थी कड़ाके की ठंड, क्लब में जाने की नहीं मिली इजाजत; काल के गाल में समा गया भारतीय छात्र…
Next Article यूक्रेन पर हमले के दो साल, परमाणु हथियारों से लैस फाइटर प्लेन में सवार हुए पुतिन; क्या है इसके मायने… यूक्रेन पर हमले के दो साल, परमाणु हथियारों से लैस फाइटर प्लेन में सवार हुए पुतिन; क्या है इसके मायने…
- Advertisement -
Ad imageAd image
- Advertisement -
Ad imageAd image

Stay Connected

235.3k Followers Like
69.1k Followers Follow
11.6k Followers Pin
56.4k Followers Follow
136k Subscribers Subscribe
4.4k Followers Follow

ताजा ख़बरें

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने फरसाबहार में विश्राम गृह बनाने के लिए 1 करोड़ 72 लाख रुपए की दी प्रशासकीय स्वीकृति…
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने फरसाबहार में विश्राम गृह बनाने के लिए 1 करोड़ 72 लाख रुपए की दी प्रशासकीय स्वीकृति…
छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
रायपुर : गरीबों को गुणवत्तापूर्ण राशन मिले यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी : विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह
रायपुर : गरीबों को गुणवत्तापूर्ण राशन मिले यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी : विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह
छत्तीसगढ़ राज्य
रायपुर : स्वच्छता हम सभी की है जिम्मेदारी – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
रायपुर : स्वच्छता हम सभी की है जिम्मेदारी – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
छत्तीसगढ़ राज्य
रायपुर : उपमुख्यमंत्री शर्मा और स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने जिला अस्पताल में किया सिटी स्कैन यूनिट का लोकार्पण
रायपुर : उपमुख्यमंत्री शर्मा और स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने जिला अस्पताल में किया सिटी स्कैन यूनिट का लोकार्पण
छत्तीसगढ़ राज्य
//

यह एक हिंदी वेब न्यूज़ पोर्टल है जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ के अलावा राजनीति, प्रशासन, ट्रेंडिंग न्यूज, बॉलीवुड, खेल जगत, लाइफस्टाइल, बिजनेस, सेहत, ब्यूटी, रोजगार तथा टेक्नोलॉजी से संबंधित खबरें पोस्ट की जाती है।

संपादक - Pragya Telang
मोबाइल - 7999882386
ईमेल - [email protected]
कार्यालय - G2 Amrit Niwas , Gandhi Nagar , Gudhiyari , Raipur , Chhattisgarh
July 2025
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
« Jun    
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
  • Home
  • About Us
  • Contact Us
  • MP Info RSS Feed
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?