By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept

K News 18

Latest & Breaking News Updates In Hindi

  • Home
  • देश
  • विदेश
  • राज्य
  • मध्यप्रदेश
    • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
  • छत्तीसगढ़
    • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
  • राजनीती
  • धर्म
  • अन्य खबरें
    • मनोरंजन
    • खेल
    • तकनीकी
    • व्यापार
    • करियर
    • लाइफ स्टाइल
Search
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: ब्राह्मण समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर अनुराग कश्यप के विरुद्ध गैर-जमानती धाराओं में एफआईआर
Share
Sign In
Notification Show More
Font ResizerAa

K News 18

Latest & Breaking News Updates In Hindi

Font ResizerAa
  • Home
  • देश
  • विदेश
  • राज्य
  • मध्यप्रदेश
  • छत्तीसगढ़
  • राजनीती
  • धर्म
  • अन्य खबरें
Search
  • Home
  • देश
  • विदेश
  • राज्य
  • मध्यप्रदेश
    • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
  • छत्तीसगढ़
    • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
  • राजनीती
  • धर्म
  • अन्य खबरें
    • मनोरंजन
    • खेल
    • तकनीकी
    • व्यापार
    • करियर
    • लाइफ स्टाइल
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
K News 18 > Blog > राज्य > छत्तीसगढ़ > ब्राह्मण समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर अनुराग कश्यप के विरुद्ध गैर-जमानती धाराओं में एफआईआर
छत्तीसगढ़राज्य

ब्राह्मण समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर अनुराग कश्यप के विरुद्ध गैर-जमानती धाराओं में एफआईआर

News Desk
Last updated: 2025/05/08 at 6:41 PM
News Desk
Share
2 Min Read
ब्राह्मण समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर अनुराग कश्यप के विरुद्ध गैर-जमानती धाराओं में एफआईआर
SHARE

रायपुर

 ब्राह्मण समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप के विरुद्ध स्थानीय अदालत ने गैर जमानती धाराओं 196, 299 एवं 353 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. इस प्रकरण में अधिवक्ता अंजिनेश शुक्ला, निमिष किरण शर्मा व संदीप थोरानी ने पैरवी की.

दरअसल, 18 अप्रैल को अनुराग कश्यप ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट (anuragkashyap10) पर एक आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी करते हुए लिखा था कि “मैं ब्राह्मणों पर मूतूंगा, कोई प्रॉब्लम?”. इस कथन से आहत होकर अधिवक्ता शुक्ला ने संबंधित थाना प्रभारी के समक्ष 20 अप्रैल को शिकायत दर्ज करवाई थी.

शुक्ला के आवेदन पर थाना प्रभारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई. पुलिस की उदासीनता से क्षुब्ध होकर अंजिनेश अंजय शुक्ला ने रायपुर जिला न्यायालय में अनुराग कश्यप के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किए जाने की मांग करते हुए एक परिवाद प्रस्तुत किया था.

प्रकरण की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता शुक्ला ने सर्वोच्च न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों के प्रासंगिक निर्णयों का उल्लेख करते हुए न्यायालय के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया कि उक्त टिप्पणी न केवल सामाजिक सौहार्द को भंग करने वाली है, बल्कि यह विशेष समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाली और दंडनीय अपराध की श्रेणी में आती है.

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आकांशा बेक ने प्रस्तुत तर्कों और विधिक दृष्टांतों का संज्ञान लेते हुए उन्हें विधिसम्मत माना और फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप के विरुद्ध संबंधित धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज करने हेतु संबंधित पुलिस थाने को निर्देशित किया है.

एडवोकेट अंजिनेश शुक्ला ने कही यह बात
इस प्रकरण पर एडवोकेट अंजिनेश शुक्ला ने बताया कि शिकायत के अध्यार पर FIR न होने पर उन्होंने कोर्ट का रुख़ किया था. मद्रास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आधार मानते हुए कोर्ट ने अनुराग कश्यप के ख़िलाफ़ हेट स्पीच के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, 299 और 353 के तहत अपराध दर्ज करने का आदेश दिया है, जो कि नोन बैलेबल है.

You Might Also Like

बंटी-बबली स्टाइल में 150 करोड़ की ठगी करने वाले मास्टरमाइंड दिल्ली से गिरफ्तार

मुख्यमंत्री साय का छिंदिया गांव में आकस्मिक दौरा, सुशासन तिहार के तहत चौपाल लगाकर ग्रामीणों से किया सीधा संवाद

नवविवाहिताओं को भी जल्द मिलेगा महतारी वंदन योजना का लाभ: मुख्यमंत्री साय

CG NEWS: बस्तर में विकास की नई पटरी बिछी: ऐतिहासिक परियोजना को मिली हरी झंडी, प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री वैष्णव के प्रति मुख्यमंत्री साय ने जताया आभार…

संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दिए आदेश

News Desk May 8, 2025 May 8, 2025
Share This Article
Facebook Twitter Copy Link Print
Previous Article चेन स्नेचिंग की शिकार महिला ने अस्पताल में तोड़ा दम चेन स्नेचिंग की शिकार महिला ने अस्पताल में तोड़ा दम
Next Article बस्तर को रेल से जोड़ने की ऐतिहासिक पहल को मिली मंजूरी: पीएम मोदी और रेल मंत्री वैष्णव के प्रति सीएम साय ने किया आभार प्रकट बस्तर को रेल से जोड़ने की ऐतिहासिक पहल को मिली मंजूरी: पीएम मोदी और रेल मंत्री वैष्णव के प्रति सीएम साय ने किया आभार प्रकट
- Advertisement -
Ad imageAd image
- Advertisement -
Ad imageAd image

Stay Connected

235.3k Followers Like
69.1k Followers Follow
11.6k Followers Pin
56.4k Followers Follow
136k Subscribers Subscribe
4.4k Followers Follow

ताजा ख़बरें

बंटी-बबली स्टाइल में 150 करोड़ की ठगी करने वाले मास्टरमाइंड दिल्ली से गिरफ्तार
बंटी-बबली स्टाइल में 150 करोड़ की ठगी करने वाले मास्टरमाइंड दिल्ली से गिरफ्तार
छत्तीसगढ़ राज्य
मुख्यमंत्री साय का छिंदिया गांव में आकस्मिक दौरा, सुशासन तिहार के तहत चौपाल लगाकर ग्रामीणों से किया सीधा संवाद
मुख्यमंत्री साय का छिंदिया गांव में आकस्मिक दौरा, सुशासन तिहार के तहत चौपाल लगाकर ग्रामीणों से किया सीधा संवाद
छत्तीसगढ़ राज्य
नवविवाहिताओं को भी जल्द मिलेगा महतारी वंदन योजना का लाभ:  मुख्यमंत्री  साय
नवविवाहिताओं को भी जल्द मिलेगा महतारी वंदन योजना का लाभ: मुख्यमंत्री साय
छत्तीसगढ़ राज्य
CG NEWS: बस्तर में विकास की नई पटरी बिछी: ऐतिहासिक परियोजना को मिली हरी झंडी, प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री वैष्णव के प्रति मुख्यमंत्री साय ने जताया आभार…
CG NEWS: बस्तर में विकास की नई पटरी बिछी: ऐतिहासिक परियोजना को मिली हरी झंडी, प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री वैष्णव के प्रति मुख्यमंत्री साय ने जताया आभार…
छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
//

यह एक हिंदी वेब न्यूज़ पोर्टल है जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ के अलावा राजनीति, प्रशासन, ट्रेंडिंग न्यूज, बॉलीवुड, खेल जगत, लाइफस्टाइल, बिजनेस, सेहत, ब्यूटी, रोजगार तथा टेक्नोलॉजी से संबंधित खबरें पोस्ट की जाती है।

संपादक - Pragya Telang
मोबाइल - 7999882386
ईमेल - [email protected]
कार्यालय - G2 Amrit Niwas , Gandhi Nagar , Gudhiyari , Raipur , Chhattisgarh
May 2025
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
« Apr    
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
  • Home
  • About Us
  • Contact Us
  • MP Info RSS Feed
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?