By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept

K News 18

Latest & Breaking News Updates In Hindi

  • Home
  • देश
  • विदेश
  • राज्य
  • मध्यप्रदेश
    • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
  • छत्तीसगढ़
    • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
  • राजनीती
  • धर्म
  • अन्य खबरें
    • मनोरंजन
    • खेल
    • तकनीकी
    • व्यापार
    • करियर
    • लाइफ स्टाइल
Search
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: बैंक कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट का झटका, जीरो या लो इंटरेस्ट लोन पर देना होगा टैक्स…
Share
Sign In
Notification Show More
Font ResizerAa

K News 18

Latest & Breaking News Updates In Hindi

Font ResizerAa
  • Home
  • देश
  • विदेश
  • राज्य
  • मध्यप्रदेश
  • छत्तीसगढ़
  • राजनीती
  • धर्म
  • अन्य खबरें
Search
  • Home
  • देश
  • विदेश
  • राज्य
  • मध्यप्रदेश
    • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
  • छत्तीसगढ़
    • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
  • राजनीती
  • धर्म
  • अन्य खबरें
    • मनोरंजन
    • खेल
    • तकनीकी
    • व्यापार
    • करियर
    • लाइफ स्टाइल
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
K News 18 > Blog > देश > बैंक कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट का झटका, जीरो या लो इंटरेस्ट लोन पर देना होगा टैक्स…
देश

बैंक कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट का झटका, जीरो या लो इंटरेस्ट लोन पर देना होगा टैक्स…

Last updated: 2024/05/09 at 10:43 AM
Share
3 Min Read
बैंक कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट का झटका, जीरो या लो इंटरेस्ट लोन पर देना होगा टैक्स…
SHARE

सरकारी बैंक कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एक ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बैंक कर्मचारियों को दिए गए ब्याज मुक्त या रियायती दर पर लोन का लाभ एक ‘अनुलाभ’ है और इसलिए यह आयकर अधिनियम के तहत टैक्सेबल है।

यह फैसला न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुनाया। फैसले ने विशेष रूप से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2)(viii) और आयकर नियम, 1962 के नियम 3(7)(i) की वैधता को बरकरार रखा।

इसमें कहा गया है कि प्रावधान न तो अन्यायपूर्ण है, न ही क्रूर है और न ही करदाताओं पर कठोर।

नियम के अनुसार, जब कोई बैंक कर्मचारी जीरो इंटरेस्ट या रियायती कर्ज लेता है तो वह सालाना जितनी राशि बचाता है, उसकी तुलना एक सामान्य व्यक्ति द्वारा भारतीय स्टेट बैंक से उतनी ही राशि का लोन लेकर भुगतान की जाने वाली राशि से की जाती है, जिस पर बाजार लगता है और यह कर योग्य होगा।

न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि ब्याज मुक्त या रियायती कर्ज के मूल्य को अनुलाभ के रूप में टैक्स लगाने के लिए अन्य लाभ या सुविधा के रूप में माना जाना चाहिए।

नियोक्ता द्वारा ब्याज मुक्त या रियायती दर पर कर्ज देना निश्चित रूप से ‘फ्रिंज बेनिफिट’ और ‘अनुलाभ’ के रूप में योग्य होगा, जैसा कि आम बोलचाल में इसके नेचुरल यूजेज से समझा जाता है।”

क्या है अनुलाभ

न्यायमूर्ति खन्ना और न्यायमूर्ति दत्ता ने ‘अनुलाभ’ की प्रकृति के बारे में स्पष्ट करते हुए बताया कि यह रोजगार की स्थिति से जुड़ा एक लाभ है, जो ‘वेतन के बदले लाभ’ से अलग है।

यह सेवाओं के लिए मुआवजा है। अनुलाभ रोजगार के लिए आकस्मिक हैं और रोजगार की स्थिति के कारण लाभ प्रदान करते हैं, जो सामान्य परिस्थितियों में उपलब्ध नहीं होते हैं।

कोर्ट ने ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन और अन्य संस्थाओं द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसमें तर्क दिया गया था कि इस वर्गीकरण में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को आवश्यक विधायी कार्यों का अत्यधिक और अनिर्देशित प्रतिनिधिमंडल शामिल है।

याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि भारतीय स्टेट बैंक की प्रमुख लेडिंग रेट को मानक बेंचमार्क के रूप में उपयोग करना मनमाना था और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। 

हालांकि, जजों ने कहा कि एसबीआई की ब्याज दर को एक बेंचमार्क के रूप में तय करने से एकरूपता सुनिश्चित होती है और विभिन्न बैंकों द्वारा ली जाने वाली अलग-अलग ब्याज दरों पर कानूनी विवादों को रोका जा सकता है।

उन्होंने ने कहा कि यह उपाय गैरजरूरी मुकदमेबाजी से बचाता है। साथ ही अनुषंगी लाभ के टैक्सेबल मूल्य की गणना करने की प्रक्रिया को भी सरल बनाता है।

You Might Also Like

हिमालय की गोद से प्राप्त शुद्ध जल से निर्मित टेंसबर्ग, दिल्ली के बीयर बाजार में गुणवत्ता की नई क्रांति…

कुम्भ हादसे पर योगी आदित्यनाथ का बयान: खुद को ‘दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख मुख्यमंत्री’ कहा, कल देने जा रहे CM पद से इस्तीफा

अश्विनी वैष्णव ने बताया, भारत में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग का क्षेत्र तेजी से बढ़ा

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने घोषित की 2025-26 के लिए सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तारीख

बेंगलुरु में टैक्स चोरी के आरोप में 30 लग्जरी कारें जब्त, फेरारी, बीएमडब्ल्यू, रेंज रोवर शामिल

May 9, 2024 May 9, 2024
Share This Article
Facebook Twitter Copy Link Print
Previous Article स्पैम कॉल और SMS रोकने के लिए आएंगे सख्त नियम, कंपनियों को एआई डिजिटल प्लैटफॉर्म से जोड़े की तैयारी… स्पैम कॉल और SMS रोकने के लिए आएंगे सख्त नियम, कंपनियों को एआई डिजिटल प्लैटफॉर्म से जोड़े की तैयारी…
Next Article भारत में तेजी से घट रही हिंदुओं की आबादी, मुसलमानों की जनसंख्या में इजाफा; सामने आई रिपोर्ट… भारत में तेजी से घट रही हिंदुओं की आबादी, मुसलमानों की जनसंख्या में इजाफा; सामने आई रिपोर्ट…
- Advertisement -
Ad imageAd image
- Advertisement -
Ad imageAd image

Stay Connected

235.3k Followers Like
69.1k Followers Follow
11.6k Followers Pin
56.4k Followers Follow
136k Subscribers Subscribe
4.4k Followers Follow

ताजा ख़बरें

रायपुर का मामला:  बाल श्रमिक के नाम पर उगाही में लगे है अधिकारी…
रायपुर का मामला: बाल श्रमिक के नाम पर उगाही में लगे है अधिकारी…
छत्तीसगढ़ राज्य
नक्सली प्रभावित पोलमपाड़ दशकों बाद फिर से रौशन
नक्सली प्रभावित पोलमपाड़ दशकों बाद फिर से रौशन
छत्तीसगढ़ राज्य
तेज रफ्तार यात्री बस अनियंत्रित होकर पलटी ,  20 से अधिक यात्री घायल
तेज रफ्तार यात्री बस अनियंत्रित होकर पलटी , 20 से अधिक यात्री घायल
छत्तीसगढ़ राज्य
मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए मोबाइल जमा करने की सुविधा प्रदान करेगा निर्वाचन आयोग
मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए मोबाइल जमा करने की सुविधा प्रदान करेगा निर्वाचन आयोग
छत्तीसगढ़ राज्य
//

यह एक हिंदी वेब न्यूज़ पोर्टल है जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ के अलावा राजनीति, प्रशासन, ट्रेंडिंग न्यूज, बॉलीवुड, खेल जगत, लाइफस्टाइल, बिजनेस, सेहत, ब्यूटी, रोजगार तथा टेक्नोलॉजी से संबंधित खबरें पोस्ट की जाती है।

संपादक - Pragya Telang
मोबाइल - 7999882386
ईमेल - hindkeraja.in@gmail.com
कार्यालय - G2 Amrit Niwas , Gandhi Nagar , Gudhiyari , Raipur , Chhattisgarh
May 2025
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
« Apr    
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
  • Home
  • About Us
  • Contact Us
  • MP Info RSS Feed
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?